अमित बघेल को तीन महीने की अंतरिम जमानत
बिलासपुर - छत्तीसगढ़ उच्च अमित बघेल को न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को बड़ी राहत दी है। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद उपजे विवाद और दर्ज मामलों में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है।माननीय न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद बघेल की जमानत मंजूर की। हालांकि, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि जमानत अवधि के दौरान अमित बघेल रायपुर जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास नहीं करेंगे। उन्हें केवल निचली अदालत (अधीनस्थ न्यायालय) में पेशी की निर्धारित तिथियों पर ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी।
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