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महिला आयोग अध्यक्ष ने लोहारीडीह के दुर्ग जेल में बंद 33 महिलाओं की जांच रिपोर्ट मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल को भेजी

 महिला आयोग अध्यक्ष ने लोहारीडीह के दुर्ग जेल में बंद 33 महिलाओं की जांच  रिपोर्ट मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश  राष्ट्रीय  मानवाधिकार आयोग  के अध्यक्ष और राज्यपाल को भेजी


रायपुर   छत्तीसगढ़ के जिला कवर्धा के लोहारीडीह गांव में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस बर्बरता की शिकार दुर्ग जेल में बंद 33 महिलाओं की छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा 21 सितंबर 2024 को किये गए जांच के बाद अपनी जांच रिपोर्ट 1. मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय). 2. अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग (मारत सरकार), 3. माननीय राज्यपाल (छत्तीसगढ़ शासन) एवं मुख्य न्यायाधीश (छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर) को भेजा गया। जांच की विस्तृत रिपोर्ट में ग्राम लोहारीडीह मामले के दुर्ग जेल के महिला बंदिनी प्रकोष्ठ के 33 महिलाओं की जांच में पाये गये तथ्य के आधार पर जांच रिपोर्ट, फॉरेंसिंक रिपोर्ट, रेकमेन्डेशन रिपोर्ट संलग्न की गई है।


छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि उनके साथ जांच दल भी गये थे, जिसे जेल सुप्रिटेंडेंट ने रोकने की कोशिश की, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अध्यक्ष द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सनी जगह भेज दी गई है जिसमें जांच दल के निरीक्षण पर जाने के दिन की जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी है। और दोषियों पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए उसकी रेकमेन्डेशन रिपोर्ट है, जो इस प्रकार है:-


महिला आयोग की रिकमेन्डेशन रिपोर्ट।


1. दुर्ग जिला जेल के महिला बंदनी प्रकोष्ठ में ग्राम लोहारीडीह की बंद सभी 33 महिला बंदियों का डॉक्टरी मुलाहजा और उनकी चोटो की विडियोग्राफी तत्काल करायी जाए। चोटिल और घायल महिलाओं का तत्काल जांच और उनके चोटो की वीडियोग्राफी कराया जाये। (तथा उक्त वीडियोग्राफी के साथ पूर्व शासकीय अभिभाषक शमीम रहमान, तहसीलदार क्षमा यदु एवं डॉ. कीर्ति बजाज की उपस्थिति में हो.)

2. एस.पी अमिषेक पल्लव के साथ ग्राम लोहारीडीह में जाने वाले अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस बल में जाने वाले सभी महिला एवं पुरूष पुलिसकर्मियों की शिनाख्ती परेड कराया जाए तथा लोहारीडीह जेल में बंद 33 महिलाओं को मारने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान identification parade द्वारा करायी जाये।


3. पुरूष जेल में बंद कैदी स्व. प्रशांत साहू की मौत के लिए जिम्मेदार कवर्धा पुलिस, एस.पी. अभिषेक पल्लव और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए।


4. कवर्धा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना सर्च वारंट के महिलाओं के घर का दरवाजा तोड़कर की गई गिरफ्तारी और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर प्राणघातक हमला करने वाले सभी पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफ. आई.आर दर्ज किया जाए।


5. दिनांक 14/09/2024 से लेकर दिनांक 20/09/2024 तक एस.पी. अभिषेक पल्लव के शासकीय मोबाईल व पर्सनल मोबाईल के पूरे कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर ग्राम लोहारीडीह घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति की जांच तथा उनके मोबाईल पर लोहारीडीह गांव के किसी व्यक्ति व किस नंबर से फोन आया, इसकी जांच कराई जाये, और जांच होते तक उन्हें निलंबित किया जाए।

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